Haryana Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक बेहद ही खास योजना (Scheme) निकाली है। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Yojana) नाम की इस योजना के चलते अब अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलती है।
![Haryana Happy Card Yojana](https://jueconomics.in/wp-content/uploads/2024/06/हरियाणा-हैप्पी-कार्ड-योजना-1024x576.jpg)
Haryana Happy Card Yojana की मुख्य बातें
- योजना का उद्देश्य: अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना।
- कार्ड का वितरण: इस योजना के तहत हिसार में 4984 कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 3150 हिसार में और 1834 हांसी में वितरित किए गए हैं।
- सुविधा: ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है, जिससे लाभार्थी निशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
- वार्षिक यात्रा सीमा: प्रत्येक लाभार्थी को 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लाभ
- मुफ्त यात्रा: अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
- आर्थिक बचत: इस योजना से अंत्योदय परिवारों को यात्रा पर खर्च होने वाले पैसे की बचत होगी।
- स्मार्ट कार्ड: ई-टिकटिंग प्रणाली के तहत स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यात्रा करना आसान और सुविधाजनक होगा।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए पात्रता (Haryana happy card yojana eligibility)
- निवासी: यह योजना हरियाणा के निवासियों के लिए उपलब्ध है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए होनी चाहिए।
- अंत्योदय श्रेणी: यह योजना उन परिवारों को उपलब्ध है जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं और जिनकी परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित हो।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- अंत्योदय कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Happy Card Online Apply)
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाएं।
- हैप्पी कार्ड अप्लाई करें: होम पेज पर ‘Apply Happy Card’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें: परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। फिर ‘Send OTP TO Verify’ पर क्लिक करें।
- ओटीपी वेरीफाई करें: ओटीपी वेरीफाई करने के बाद परिवार के मेंबर्स की जानकारी सामने आएगी।
- मेंबर चयन करें: जिस मेंबर का आपको हैप्पी कार्ड आवेदन करना है, उसका चयन करें।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें: मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करें।
- वेरीफाई करें: आधार कार्ड में रजिस्टर नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई करें।
- अप्लाई करें: ‘अप्लाई’ पर क्लिक करें।
Haryana Happy Card Yojana Apply Online Link | Apply Online |
Haryana Roadways Booking Official Website | HR Transport |
Other Details | jueconomics.in |
जिन्होंने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है और 20-25 दिनों से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक डिपो से हैप्पी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और आपके फोन से मैसेज भी डिलीट हो गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस टोल-फ्री नंबर 1800-210-9970 पर कॉल करके अपना रेफरेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर और OTP का मैसेज पुनः मंगवा सकते हैं।
टोल-फ्री: 1800-210-9970
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आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना अंत्योदय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वे आसानी से और मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सही ढंग से समझना जरूरी है। इससे अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने में सुविधा होगी और वे अपने दैनिक जीवन में इसे उपयोग कर सकेंगे।